आरक्षण में विविध प्रकार के कोटे होते हैं। जिसमे कल हमने तत्काल एवं प्रिमियम तत्काल कोटे की जानकारी ली थी। आज कुछ और कोटे की जानकारी लेते है।
1: जनरल कोटा ( GNWL ) – यह कोटा आम तौरपर गाड़ी के शुरवाती स्टेशन या स्टार्टिंग स्टेशन के पास के बड़े जंक्शन स्टेशन से शुरू होकर गाडीके आखरी स्टेशन तक टिकटोंके लिए उपलब्ध होता है। कई सारी रोजाना चलने वाली या ज्यादा स्टोपेजेस वाली गाड़ियोंमे कम अंतर तक भी उपलब्ध रहता है। किसी भी गाड़ी का जनरल कोटा सबसे ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण रहता है। यह कोटा सभी के लिए खुला है, इसमें सभी तरह के कन्सेशन धारी टिकट ले सकते है। इस कोटे में कन्फर्म टिकट खत्म होने के बाद RAC टिकट भी बनते है। जनरल कोटे के प्रतिक्षा सूची में कन्फर्मेशन के चांसेस बहोत ज्यादा रहते है।
2: लेडीज कोटा – हर गाड़ीमे महिलाओं के लिए 6 बर्थ स्लिपर में, 3 बर्थ वातानुकूलित श्रेणी में उपलब्ध रहती है। यह कोटा केवल महिलाओं के लिए है। यदि किसी महिला के साथ 12 वर्ष से कम उम्र का लड़का यात्रा कर रहा है तो उसे भी इसी कोटे में आरक्षण मिल सकता है। इस कोटे में कन्सेशनधारक यात्री टिकट ले सकते है।
3: वरिष्ठ नागरिक कोटा ( सीनियर सिटीजन या लोअर बर्थ कोटा ) सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ी के प्रत्येक स्लिपर क्लास डिब्बेमें 6 लोअर बर्थ, 3 लोअर बर्थ वातानुकूलित श्रेणी उपलब्ध रहती है। इस कोटे में वरिष्ठ नागरिक, पुरूष जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा है और महिला जिनकी उम्र 58 या उससे ज्यादा है रियायत ले सकते है। इस कोटे के लिए, गर्भवती महिला और 45 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की महिला जो अकेले या एक PNR पर दो महिला यात्रा कर रही हो, पात्र है, लेकिन उंन्हे किराए में रियायत नही मिलेगी।
तत्काल कोटा, प्रिमियम तत्काल कोटा इसकी जानकारी तो आपको कल दी थी। इस कोटे में कोई भी कन्सेशन, रियायत नही दी जाती। इसके अलावा विदेशी पर्यटक कोटा, विदेशी यात्रिओंके लिए और दिव्यांग कोटा भी अलग से उपलब्ध है।
मुख्यालय कोटा याने HO कोटा या VIP कोटा, यह वो कोटा है, जिसपे कई यात्रिओंकी नजर रहती है।इस कोटे का आबंटन रेलवे के हेड ऑफिस, ज़ोनल ऑफिस, डिविजनल ऑफिस के जिम्मे रहता है। इस कोटे की रचना मुख्यतः रेलवे मुख्यालय के कार्यालयीन कामसे जानेवाले कर्मचारियों के लिए की गई है और VIP याने सांसद, विधायक, मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी यह लोग VIP कोटे के इस्तेमाल करते है। अत्यावश्यक यात्रा करने वाले यात्री, मरीज इस कोटे से बर्थ के आबंटन हेतु, अपना प्रतीक्षा सूची वाला टिकट लेकर सम्बन्धित रेलवे के दफ्तर से सम्पर्क कर सकते है।
उपरोक्त सभी कोटे जिसमे मुख्यालय कोटा, विदेशी पर्यटक कोटा, दिव्यांग कोटा, लोअर बर्थ कोटा में मांग के अनुसार आबंटन के बाद यदि कोई बर्थ खाली रह जाती है तो उसे जनरल कोटे में वर्ग कर दिया जाता है।