तारीख 01 फरवरी, आम यात्री मुम्बई के उपनगरीय गाड़ी से अपने कामकाज पर जा सकेगा, यात्रा कर सकेगा।
यूँ ही नही मुम्बई की उपनगरीय गाड़ियोंको मुम्बई की जीवनवाहिनी कहा जाता है, लेकिन बीते दस महीनोंसे आम आदमी के लिए लोकल गाड़ी में बैठना स्वप्नवत हो गया था। वजह थी संक्रमण की रोकथाम के लिए गए एहतियात। जरूरी सेवाकर्मियोंके लिए लोकल गाड़ियाँ खोली जा चुकी थी और कुछ दिनों पहले महिला यात्रिओंको भी यह सहूलियत दी गयी थी।
महाराष्ट्र राज्य शासन ने मध्य एवं पश्चिम रेल को आम यात्रिओंके लिए उपनगरीय यात्रा की सशर्त अनुमति देने का पत्र दिया है। फरवरी की पहली तारीख से यह यात्री निम्नलिखित शर्तों के अनुसार यात्रा कर पाएंगे।
तारीख की पहली लोकल गाड़ी से सुबह 7 बजे के पहले, दोपहर के 12 बजे से शाम 4 बजने तक और रात 9 बजे से आखरी लोकल गाड़ी तक आम यात्री उपनगरीय गाड़ियोंमे टिकट लेकर यात्रा कर सकता है।
केवल जरूरी सेवाकर्मी, या इससे पूर्व अनुमति प्राप्त वर्ग के यात्री, सुबह 7 से दोपहर 12 और शाम 4 से रात 9 बजे तक याथवत यात्रा कर पाएंगे।
पत्र में आगे, मुम्बई महानगर की दुकानें रात 11 बजे तक और उपहारगृह, रेस्टोरेंट देर रात 1 बजे तक खुले रखे जाने की छूट दी गयी है। संक्रमणकालीन सभी नियम कड़ाई से पालन करने का आग्रह भी उस मे दर्ज है। कृपया निम्नलिखित पत्र यथस्थित समझ ले।

इसके संदर्भ में रेलवे के परीपत्रक अभी प्राप्त नही किए गए है।