उक्त मामले में भुसावल मंडल के सभी स्टेशनोसे उत्तर पश्चिम रेल्वे NWR और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्टेशन के लिए यात्रा करनेवाले सभी यात्रियोंकी RT-PCR Negative रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गयी है।
यात्रीगण से निवेदन है, उपरोक्त स्टेशनोंके लिए यदि यात्रा करनी हो तो 72 घंटे पहले की कोविड संक्रमण की RT-PCR Negative रिपोर्ट यात्रा के दौरान अपने साथ रखना आवश्यक है।
ऐसी सूचनां भुसावल रेल मण्डल ने यात्रिओंके सुविधा हेतु जारी की है।
इसी संदर्भ में, बुरहानपुर जिलाधिकारी कार्यालय की भी सूचना हमे प्राप्त हुई है।
कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
बुरहानपुर | 07-मार्च-2021
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि को दृष्टिगत रखते कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है। प्राप्त निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने अनुविभागीय दंडाधिकारी बुरहानपुर/नेपानगर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा, खंड चिकित्सा अधिकारी, आयुक्त नगर पालिक निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नेपानगर/नगर परिषद शाहपुर, चेक पोस्ट प्रभारी, अध्यक्ष ग्राम पंचायत प्रशासकीय समिति, ग्राम पंचायत सचिवों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है।
जारी निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले में महाराष्ट्र राज्य से आने वाले समस्त नागरिकों को जिले की सीमा में प्रवेश के पूर्व आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। महाराष्ट्र राज्य से आने वाले समस्त नागरिकों जो कि बस, ट्रेन एवं दो पहिया वाहन से आ रहे हैं उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उनका जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, इसका पालन किया जाये जो भी लोग शहर और गांव में बाहर से आ रहे हैं, वे आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं या नहीं इसकी जिम्मेदारी शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी/वार्ड मुंशी और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के अमले की रहेगी। इस कार्य के नोडल अधिकारी ग्राम पंचायतों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रहेंगे और शहरी क्षेत्र के आयुक्त नगर पालिक निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहेंगे।
सभी एसडीएम और तहसीलदार ग्रामों में कोटवारों से मुनादी करायेगे तथा उनकी ड्यूटी लगाएंगे कि वे महाराष्ट्र राज्य से ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले नागरिकों की निगरानी रखेंगे के बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के कोई नागरिक सीमा के अंदर तो नहीं आ गया है। ग्राम में जो भी आने वाले छोटे-छोटे रास्ते हैं उनको बंद करने की जिम्मेदारी सरपंच सचिव और वहां के कोटवार की होगी। गांव में काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और ए.एन.एम. की ड्यूटी होगी कि बाहर से आने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगी लक्षण पाए जाने पर बीएमओ से बात करेगी और बाहर से आने वाले नागरिकों के 14 दिन होम क्वारेंटइन सुनिश्चित करेंगे।
सभी एसडीएम एवं राजस्व अधिकारी चेकपोस्ट का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि टीम काम कर रही है अथवा नहीं। इसका आकस्मिक निरीक्षण करेंगे उपरोक्त निर्देशो का पालन सुनिश्चित करें। निर्देशो की अवहेलना करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
यात्रीगण से निवेदन है, अपनी असुविधा न हो इसीलिए आवश्यक निर्देशों का पालन करें। साथ ही संक्रमण कालीन जारी किए गए सभी नियमोंके आधीन रहकर ही रेल में यात्रा करे।