
A: सभी सरकारी नौकरीपेशा कर्मचारी (केंद्रीय/राज्य/स्थानीय निकाय) और निम्नलिखित सभी यात्रिओंको यात्री टिकट/सीजन पास जारी किए जा सकते है।
1: सभी रेलवे स्टाफ और रेलवे PSU, MRVC, IRCTC इत्यादि जिन्हें रेलवे की स्टाफ़ विशेष गाड़ी में यात्रा करने की अनुमति दी गयी है।
2: मंत्रालय, जिलाधिकारी कार्यकाल के कर्मचारी
3: मुम्बई के सारे महानगर पालिका, नगरपालिका के कर्मचारी इसमें MCGM, MBMC, VVMC, TMC, KDMC, NMMC पालघर नगरपालिका और सारे नगर परिषद के शिक्षक, उनसे सम्बन्धित स्टाफ़ और ठेके पर (कॉन्ट्रैक्ट क्चुअल) जुड़े हुए व्यक्ति
4: महाराष्ट्र पुलिस, जीआरपी एवं मुम्बई पुलिस
5: राज्य परिवाहन MSRTC, बेस्ट कर्मचारी और सभी स्थानीय महानगर, नगरनिगम द्वारा चलित सिटी बस कर्मचारी
6: सभी केंद्रीय/ केंद्रीय PSU के कर्मचारी
7: रक्षा विभाग (डिफेन्स पर्सोनल) इन्कम टैक्स, GST, कस्टम, पोस्ट, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारी और न्यायपालिका, राजभवन के कर्मचारी
B: सभी मेडिकल पर्सनल, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, लैब टेक्नीशियन, हॉस्पिटल क्लिनिक स्टाफ़ उनके संस्था द्वारा जारी किए परिचयपत्र के साथ
1: सभी सरकारी/प्राइवेट निजी अस्पताल के स्टाफ, लैब और फार्मसी के कर्मचारी
C : ऐसा व्यक्ति जिसे इलाज की जरूरत हो या दिव्यांग व्यक्ति और इनके साथ इनकी देखभाल करने वाला एक व्यक्ति
D: बाहरी, लम्बी दूरी की यात्रा करने वाला व्यक्ति, जिसके पास कन्फर्म यात्री टिकट हो, और जिसे अपनी यात्रा शुरू करने या खत्म करने के लिए उपनगरीय रेल से यात्रा करने की जरूरत हो, उसे केवल सिंगल (एकल) यात्रा का टिकट दिया जाएगा