15 अगस्त से मुम्बई लोकल में आम यात्री को यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है, हालाँकि उसके लिए कुछ नियम बनाए जा रहे है, आइए समझते है।
जो यात्री मुम्बई उपनगरीय गाड़ियोंमे यात्रा करने के इच्छुक है, उसका कोरोना सम्बन्धी टीकाकरण कमसे कम 15 दिन पहले पूर्ण हो चुका हो।

महाराष्ट्र प्रशासन के एक विशेष ऍप में सम्बंधित यात्री को अपनी टीकाकरण सहित अपनी पूर्ण जानकारी दर्ज करानी होगी और उपनगरीय पास के लिए आवेदन करना होगा। यदि यह आवेदन स्वीकृत होता है तो ऐसा पास उसे अपने वॉर्ड के लोकल दफ्तर से प्राप्त करना होगा। यदि स्मार्टफोन नही है तो आवेदन लिखित स्वरूप में भी स्वीकृत होंगे।

कुल मिलाकर अब भी मुम्बई में बाहर से आए व्यापारी, व्यवसायी या निजी दफ़्तरोंसे कामकाज करने वाले कर्मियोंके लिए उपनगरीय गाड़ियोंसे यात्रा करना कवायद भरा हो सकता है।