पश्चिम रेलवे ने मासिक पास धारकोंके लिए लगाए गए निर्बंध आखिरकार शिथिल कर दिए है। दिनांक 15 सितंबर से अहमदाबाद, मुम्बई, वडोदरा, भावनगर, राजकोट एवं रतलाम ऐसे सभी छह मण्डलोंके गैर उपनगरीय 58 पॉइंट्स पर MST पास जारी किए जाने की सूचना प्रसारित की गई है। दो मेल/एक्सप्रेस गाड़ियोंके अलावा सारी ही PSPC अनारक्षित गाड़ियाँ है। गौर करने की बात और भी है, पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आनेवाले महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र और गुजरात, मध्यप्रदेश के कुछ क्षेत्र में अभी भी MST व्यवस्था लागू नही की गई है।
साथ ही MST धारकोंको लेकर एक नियमावली भी जारी हुई है। जिसमे मण्डल प्रशासन को सख्त हिदायत दी गयी है, केवल निर्देशित गाड़ियोंमें, निर्देशोंनुसार ही MST धारक यात्रा कर पाएंगे इस पर ध्यान रखा जाए। किसी अन्य गाड़ी, अन्य क्षेत्र में MST धारक यात्रा करते पाया गया तो उसे बिना टिकट मानकर नियमानुसार दण्डित किया जाएगा। MST धारक के लिए उपरोक्त गाड़ियोंमे किसी भी तरह की विशिष्ट अलग से कोच की व्यवस्था नही की जाएगी। जिन MST धारकोंकी पुरानी पास की अवधी 23 मार्च 2020 के बाद भी बाकी रह गयी थी, उन्हें 15 सितंबर से आगे उतने दिन पास को विस्तार कर के दी जाएगी। नए पास केवल मासिक अवधी के लिए ही बनाए जाएंगे।
गैर उपनगरीय मासिक पास धारकोंके लिए अलग अलग मण्डलोंमें निर्धारित की गई अनारक्षित गाड़ियाँ और क्षेत्र।


