भारतीय रेलवे ने 17/4/2021 को एक परिपत्रक निकाल कर रेल परिसर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, फेस कवर या मास्क, चेहरेपर रखना अनिवार्य किया था। यदि इस आज्ञा का पालन नही किया गया तो उस व्यक्ति को ₹500/- का दण्ड किया जाएगा। आज उक्त नियम को 6 माह के लिए याने दिनांक 17/4/2022 तक बढ़ा दिया गया है।
सभी रेल यात्रिओंसे आग्रह है, रेल यात्रा के दौरान, रेलवे परिसर में भी अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से अच्छी तरह से ढँके रखिए। दण्डित होने के डर से नही, संक्रमण से अपने आप को और अपनोंको बचाए रखने के लिए मास्क पहनने की आदत डाल लीजिए। आपकी जानकारी हेतु उक्त परिपत्रक यहाँपर हम दे रहे है।
