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रेलवे में आरक्षण प्रीपोन, पोस्टपोन और बोर्डिंग चेंज करवाना।

आप रेलवे में अपनी रेल यात्राके आरक्षण तो कई बार करते होंगे, सिटें कन्फर्म हुई है या नही इसके लिए PNR चेक करते होंगे। क्या आपको PNR याने क्या यह पता है? टिकट ले लेने के बाद यदि आपको अपनी यात्रा का दिन चेंज करना हो तो क्या हो सकता है?चलो आज कुछ ऐसी ही जानकारी लेते है।

सबसे पहले PNR याने पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जो आपके टिकट दाहिने कोने में दस आकड़ोंमें छपा होता है। यह यूनिक नम्बर है, जिससे आपकी रेल यात्रा में पहचान की जाती है। बाकी गाड़ी नम्बर, यात्रा की तारीख, बुकिंग स्टेटस, यात्री की उम्र, टिकट नम्बर, टिकट निकालने की डिटेल्स आदी चीजें छपी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है PNR नम्बर।

अब टिकट तो ले लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ख्याल आता है, आपको फलाँ दिन कुछ वजह से नही जाना है तो क्या यात्रा की तारीख बदल करा कर कुछ दिन पहले ( प्रीपोनमेन्ट ऑफ जर्नी) या बादमे ( पोस्टपोनमेन्ट ऑफ जर्नी ) करा सकते है? तो उत्तर है जी हाँ। मगर कुछ नियमोंके अधीन रहते। क्या है यह नियम, देखते है।

यह सेवा केवल PRS याने टिकट खिड़की वाले टिकटपर मिलती है, फिलहाल e-टिकट पर, IRCTC में यह सुविधा उपलब्ध नही है।

पोस्टपोनमेन्ट ऑफ जर्नी यह सुविधा, टिकट कन्फर्म, RAC या वेटिंग लिस्ट हो, किसी भी क्लास का, किसी भी गाड़ी का हो आप उसे गाड़ी में जगह की उपलब्धता के अनुसार, दूसरे किसी भी क्लास, ट्रेन और तारीख में बदल सकते है।

आपके गाड़ी के छूटने के समयसे कमसे कम 48 घंटे पहले, आरक्षण कार्यालय के कामोंके समयमे आपको अपनी टिकट में बदल करवाने जमा करानी होगी।

जिस किसी गाड़ीमे आप अपना आरक्षण बदल कर, लेना चाहते है, उसमे टिकट उपलब्ध होना चाहिए फिर वह कन्फर्म, RAC या WL ही क्यों न हो।

यह बदल किया हुवा टिकट, नया टिकट रहेगा, जिसके आरक्षण शुल्क आपको यथावत देने होंगे और आपके पुराने टिकट कन्फर्म रहेंगे तो फ्रेश आरक्षण शुल्क देना होंगा और यदि RAC / WL रहेगा तो क्लर्केज चार्ज़ेस का भुगतान करना होगा।

पुराने और नए टिकट के कीमत के फर्क में जो भी एक्स्ट्रा भुगतान करना हो या पैसा वापस लेना हो, आरक्षण के रिफण्ड नियमानुसार लिया जाएगा।

पोस्टपोनमेन्ट/ प्रीपोनमेन्ट किसी भी टिकट में केवल एक बार ही मान्य की जायेगी।

तत्काल टिकट में / के लिए यह सुविधा नही दी जायेगी।

इन सुधारित टिकटोंके रद्दीकरण के लिए वहीं नियम लागू रहेंगे जो स्थिति ओरिजिनल टिकट के वक्त थी।

चेंज ऑफ बोर्डिंग

यात्री अपनी आरक्षित टिकट में, टिकट बुक होनेपर, केवल एक बार अपने यात्रा के स्टार्टिंग स्टेशन को बदल सकता है, जिसे चेंज ऑफ बोर्डिंग स्टेशन कहते है। टिकट बुकिंग करते वक्त का बोर्डिंग चेंज पहला नही माना जाएगा।

यह सुविधा PRS काउंटर और IRCTC के e-टिकटपर उपलब्ध है, I-टिकट, करंट आरक्षित टिकट, सेकंड क्लास अनारक्षित टिकट और तत्काल टिकटोंपर चेंज ऑफ बोर्डिंग टिकट के बन जानेपर नही किया जा सकता है।

टिकट में के पहले स्टार्टिंग स्टेशन के छूटने के समयसे कमसे कम 24 घंटे पहले आपको आपका बोर्डिंग स्टेशन चेंज करते आएगा।

बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के बाद पहले के स्टेशन से यात्रा करनेपर आपको विदाउट टिकट माना जा सकता है और न ही आप अपनी छोड़ दी गयी यात्रा किराए पर रिफण्ड का दावा कर सकते है।

चेंज ऑफ बोर्डिंग होने पर भी आपका PNR और बुकिंग कोटा वही के वही रहेगा।

आजकल टिकट कन्फर्म हो इसलिए यात्री ट्रेन स्टार्टिंग स्टेशनसे अपनी टिकट आरक्षित करवाते है और टिकट बनने के बाद अपनी इच्छानुसार अपने स्टेशन से बोर्डिंग चेंज करते है।

तो मित्रों यह थी आज की रेल टिकटोंकी जानकारी। आप को किसी और भी विषयोंपर रेल टिकटोंके बारे में जानकारी चाहिए तो हमे हमारे वॉट्स एप पर लिख भेजिए। हम आपकी जिज्ञासा का जरूर समाधान करने का प्रयत्न करेंगे।

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