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आपको अपना रेल आरक्षण रद्द करना है ; नियम समझ ले।

22 तारीख से 31 तारीख तक सारी यात्री गाड़ियाँ रद्द की जा चुकी है। ऐसी सूरत में आपका ई टिकट है तो वह अपने आप रद्द होकर उसके पैसे खाते में जमा किए जाते है और PRS टिकट होगा तो निम्नलिखित नियम समझ ले।

आप को रिफण्ड के लिए कोई भागदौड़ करने की जरूरत नही है। टेलीफोन के जरिए 139 डायल करके अपना टिकट रद्द करवा दीजिए और आप रेलवे काउंटर से 31 मार्च के बाद अपनी यात्रा की तारीख से 3 महीने तक कभीभी आप रिफण्ड ले सकते है।

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