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क्या आपका रेल आरक्षण, अपग्रेड होगा, जानें नियमावली

21 अक्टूबर 2024, सोमवार, कार्तिक, कृष्ण पक्ष, पंचमी, विक्रम संवत 2081

आजकल यात्री ने स्लिपर श्रेणी का टिकट बुक कराया और अपग्रेडेशन योजना में उसका टिकट वातानुकूलित श्रेणी में आ जाने से उच्च वर्ग में यात्रा की। अर्थात स्लिपर के किरायोंमे एसी की सवारी!

आरक्षित रेल टिकट में अपग्रेडेशन होना यह रेल मन्त्री लालूप्रसाद यादव के कार्यकाल की देन है। इसमे संहिता यह थी, अंतिम चार्टिंग के बाद निम्न श्रेणी के आरक्षण प्रतिक्षासूची में रह जाते थे और उच्च वर्ग की जगह खाली रह जाती थी अतः गाड़ी में उपलब्ध सभी आरक्षित टिकटों को उनकी श्रेणी से एक वर्ग ऊपर अपग्रेड कर टिकिटोंका रद्दीकरण रोकना और यात्रिओंको सुविधा प्रदान करना यह थी।

अब यह टिकिटोंका अपग्रेडेशन किस तरह और कौनसी नियमावली के अंतर्गत होता है, यह समझते है, निम्नलिखित परिपत्रक देखिए

अंतिम आरक्षण चार्टिंग में याने गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन से रवाना होने चार घण्टे पूर्व, GNWL कोटे के आरएसी या प्रतिक्षासूची के टिकिटोंका प्रबंधन करने हेतु GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट के कन्फर्म्ड PNR को प्राथमिकता दी जाती है।

अगली प्राधानता तत्काल योजना के तहत बुक किए गए कन्फर्म PNR में से रैंडम तरीके, बिना किसी निर्धारण के, अनियमित तरीके से चुना जाता है।

GNWL कोटे की कन्फर्म्ड टिकट सूची और TQ तत्काल कोटे की कन्फर्म्ड टिकट सूची से बारी – बारी से चयन करने की उपरोक्त प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक यात्रियों के प्रतिक्षासूची से सभी पात्र रिक्त सीटें भर नहीं जातीं या जब तक सभी प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों की टिकटें कन्फर्म नहीं हो जाती।

अपग्रेडेशन की इस योजना में RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को अपग्रेड नहीं किया जाता है।

जिन कन्फर्म यात्रियों को उच्च श्रेणी में अपग्रेड किया गया है, उनकी बर्थ/सीट उस श्रेणी के आरएसी/डब्ल्यूएल यात्रियों को आवंटित की जाती है। यदि अभी भी कुछ बर्थ रिक्त हैं तो ये रिक्त बर्थ अगली निम्न श्रेणी के कन्फर्म यात्रियों को आवंटित की जाएगी।

अपग्रेडेशन के लिए चुने गए, किसी एक PNR (अधिकतम 6) के सभी यात्रियों को एक साथ अपग्रेड किया जाता है। यदि एक ही कोच में सभी यात्रिओं को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त खाली बर्थ उपलब्ध नहीं हैं तो उनमें से किसी को भी अपग्रेड नहीं किया जाएगा।

यात्रियों से उनकी पसंद पूछे बिना ही उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, जैसे कि स्लिपर क्लास से वातानुकूलित कोच, केबिन बर्थ से साइड बर्थ, लोअर बर्थ से अपर बर्थ इस तरह। हालांकि, अगर कोई यात्री बुकिंग के समय अनुरोध फॉर्म में अपग्रेडेशन के लिए ‘नहीं’ विकल्प का पर्याय चुनता है, तो PRS यात्री आरक्षण प्रणाली द्वारा उसके PNR को अपग्रेडेशन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। आरक्षण फॉर्म में यह पर्याय उपलब्ध रहता है।

चूँकि किसी भी तरह के रियायती किराया टिकट को अपग्रेडेशन योजना के लिए स्वीकृति नही है अतः पूर्ण किराया भुगतान करने वाले आरक्षित यात्री और रियायती आरक्षित यात्री, दोनों के कमबाइन्ड टिकट रहने की सूरत में, यात्रिओंका बंटवारा न हो इसके लिए इस तरह के PNR को अपग्रेड नहीं किया जाएगा।

आजकल वैसे भी वरिष्ठ नागरिक किराया रियायत रद्द है, मगर बहुत से वरिष्ठ यात्री लोअर बर्थ कोटा का उपयोग करते है, उन्हें इस अपग्रेडेशन योजना में सम्मिलित नही किया जाता है।

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