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रेल यात्रा में एक्स्ट्रा लगेज, मन्त्रीजी ने कहा नियम यथावत!

26 अगस्त 2025, मंगलवार, भाद्रपद, शुक्ल पक्ष, तृतीया, विक्रम संवत 2082

मित्रों, आजकल एक ट्रेंड, प्रवृत्ति चल रही है। किसी भी नियम, कानून को इस तरह से पेश करने की, की पढ़ने वाला चौंक जाए, शीर्षक को देखकर उस वेबसाइट या उक्त लिंक पर जाने के लिए मजबूर हो जाए। यही उस वेबसाइट कर्ता की इच्छा भी होती है के किसी तरह से लोग उस की वेबसाइट तक पहुँचे और उसकी हिट्स बढ़े। दरअसल सच्चाई क्या है, हम आपके सामने ला रहे है।

एक प्रथितयश दैनिक ने रेलवे लगेज के बारे में एक खबर प्रकाशित की। खबर युँ थी, रेल यात्रा के दौरान यात्री के लगेज, सामान का हवाई यात्रा की तरह मूल्यमापन होगा। हवाई यात्रा के दौरान एक्स्ट्रा लगेज अर्थात अतिरिक्त यात्री सामान को अतिरिक्त शुल्क के ऐवज में ढोया जाता है और वह शुल्क यात्री को अखरने जितना महंगा होता है। चूँकि यह सब औपचारिकता, फार्मेलिटी यात्री के ‘चेक इन’ अर्थात यात्रा शुरू करने से पहले होती है और रेलवे में अब तक तो ‘चेक इन’ ऐसा कोई प्रावधान नही है। अब उक्त खबर में उत्तर मध्य रेलवे NCR का हवाला दे कर कहा था, उमरे में अब ‘चेक इन’ जैसी व्यवस्था ला कर यात्री सामान का मूल्यांकन किया जाएगा और यात्रा के पहले ही अतिरिक्त सामान पर दण्ड की रकम लगाकर उसे यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

इस खबर से यात्रिओंमें तहलका मच गया। उमरे के अधिकांश स्टेशन जैसे प्रयागराज जंक्शन से अनेकों ग्रामीण या मजदूर वर्ग के यात्री अपनी रेल यात्रा शुरू करते है। इनके पास यात्री सामान के नाम पर कोई सूट केस या ब्रीफ केस नही होते, अपितु बड़े बड़े झोले, बोरे, डिब्बे, रंग की खाली बाल्टियाँ जिनमे इनके रोजमर्रा का सामान रखा रहता है, इस तरह के सामान होते है। यह निश्चित ही रेल विभाग द्वारा प्रमाणित आकार में नही रहते और रेल कोच में आवाजाही की जगहों को घेरे रहते है।

चूँकि खबर बहुत वायरल हुई और रेल मन्त्रीजी तक यह प्रश्न पहुँच गया। उन्होंने कहा, रेलवे के प्रचलित लगेज नियमावली में कोई भी नया बदलाव नही किया गया है, सारे नियम यथावत है। इसका अर्थ यह कदापि नही है, की एक्स्ट्रा लगेज, अतिरिक्त यात्री सामान को दण्डित नही किया जाएगा।

रेल विभाग के ‘लगेज रूल्स’ यात्री सामान नियमावली में साफ लिखा गया है, अतिरिक्त सामान या प्रमाणित आकार से बड़े सामान को दण्डित किया जाएगा। IRCA के टैरिफ, चैप्टर VIII के नियम क्रमांक 825 में “यदि कुल वजन निःशुल्क सामान तथा सीमांत छूट से भी अधिक है, तो निःशुल्क सामान की छूट दी जाएगी तथा शेष सभी वजन के लिए सामान दर का छह गुना शुल्क लिया जाएगा।” इस तरह साफ साफ लिखा है।

यात्री सामान ले जाने की छूट :

ऊपर दर्शाए गए चार्ट के अनुसार यात्री को अपना सामान ले रेल कम्पार्टमेंट में साथ ले कर चलने की छूट रहती है। इससे अतिरिक्त सामान ले जाना हो तो उसे अपनी यात्रा प्रारम्भ करने से पहले, लगेज एवं पार्सल कार्यालय में जाकर उसका मुल्यमापन करा कर यथावत पैकिंग कर के बुक कराना होगा। बुक किया गया सामान यदि प्रमाणित आकारमान में न हो तो उसे अपने साथ कम्पार्टमेंट में नही ले जाते आएगा बल्कि उसे गार्ड चार्ज में सौपना होगा। जिसे यात्री के गाड़ी के गार्ड कोच के लगेज कम्पार्टमेंट में ढोया जाएगा।

बल्कि लगेज की परिभाषा : 100 किलो से ज्यादा या 100x100x70 cm से ज्यादा का आकारमान को बल्कि लगेज समझा जाता है। जिसके बुकिंग रेट ज्यादा होते है और केवल गार्ड के साथ ही ले जाया जाता है।

मित्रों, लगेज नियमावली में कोई बदलाव नही किया गया है। यदि आपके साथ रेल यात्रा दौरान ज्यादा सामान है तो यात्रा प्रारम्भ करने से पहले ही लगेज एवं पार्सल कार्यालय में जाकर उसे प्रमाणित कर लीजिए। छूट से ज्यादा सामान हो तो मुल्यमापन कर उसे यथावत बुक कराए और दण्डित होने से बचे। अतिरिक्त यात्री सामान को आज भी रेल यात्रा के दौरान बिना बुकिंग के पाया गया तो दण्डित किया जाता है।

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