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रेल टिकट आरक्षण नियम कड़े किए जा रहे, ताकी गड़बड़ी करने वालों को रोका जा सके।

15 सितम्बर 2025, सोमवार, अश्विन, कृष्ण पक्ष, नवमी, विक्रम संवत 2082

आज यह आदेश निकाला है, रेल प्रशासन ने।

आरक्षण के सामान्य बुकिंग दिनांक 01 अक्टूबर 2025 से, रेलवे की ऑनलाइन आरक्षण टिकट प्रणाली, आईआरसीटीसी वेबसाइट, ऍप पर,  पहले 15 मिनट तक केवल आधार प्रमाणित उपभोक्ता ही टिकट बुक करा पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अग्रिम आरक्षण अवधि की टिकट, जो 60 दिन पहले खुलती है, उसमे सुबह 8:00 से 8:15 तक केवल आधार प्रमाणित पंजीकृत यूजर्स ही टिकट आरक्षण करा पाएंगे।

यह नियम सभी तरह के सामान्य आरक्षण बुकिंग पर लागू रहेगा।

रेलवे के PRS काउंटर्स के खुलने/बन्द होने के समय मे कोई बदलाव नही किया गया है। (चूँकि ऑनलाइन टिकट बुकिंग 0:20 पर खुल जाती है और देर रात 23:30 तक चलती है।)

उसी तरह अधिकृत टिकट एजेण्ट पर जारी किए गए प्रतिबन्ध भी यथावत रहेंगे।

तत्काल टिकट के संदर्भ में आधार वैरिफिकेशन का नियम 01 जुलाई से लागू किया जाना था। इस संदर्भ में, आईआरसीटीसी के वेबसाइट, ऍप पर नोटिफिकेशन आता है, जिसमे शायद अब भी कोई निर्णय नही हुवा है। टिकट बुकिंग्ज सामान्य तौर पर चल रही है अर्थात आधार वैरिफिकेशन का बन्धन अभी भी लागू नहीं हुवा है।

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