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रेल आरक्षण में कन्फर्म्ड टिकट रद्दीकरण के नियम बदल रहे है।

24 मार्च 2026, मंगलवार, चैत्र, शुक्ल पक्ष, षष्टी, विक्रम संवत 2083

मित्रों, भारतीय रेल अपने कार्यप्रणाली में रिफॉर्म्स अर्थात क्रांतिकारी बदलाव लाना चाह रही है। इसके तहत आनेवाले 52 सप्ताह याने एक वर्ष की कालावधि में 52 बदलाव की सूची बनाई गई है। उनमें से पांच बदलाव की जानकारी माननिय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पत्रकार परिषद में दी गई।

दो बदलाव रेल कॉर्गो से सम्बंधित है, एक निर्माण से और बचे दो रेल यात्रिओंसे जुड़े हुए है। उक्त परिषद की युट्युब लिंक हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है।

https://www.youtube.com/live/rhl7yYeEw6A?feature=shared

निम्नलिखित तस्वीरें इसी वीडियो से प्राप्त है,

फिलहाल रेल आरक्षण के कन्फ़र्म टिकटों में जो रद्दीकरण शुल्क उसमे व्यापक बदलाव किया जा रहा है।

नए नियम अनुसार गाड़ी प्रस्थान समय से 72 घण्टे पूर्व रद्दीकरण (कैंसलेशन)में ही प्रचलित रद्दीकरण शुल्क अनुसार धनवापसी (रिफण्ड) की जाएगी।

गाड़ी प्रस्थान समय से 72 घण्टे से 24 घण्टे तक देय किराए में 25% कटौती या कमसे कम रद्दीकरण शुल्क लगता है, इनमें जो भी ज्यादा हो, काटकर  बाकी रिफण्ड किया जाएगा।

गाड़ी प्रस्थान समय से 24 घण्टे से 8 घण्टे तक देय किराए में 50% कटौती या कमसे कम रद्दीकरण शुल्क लगता है, इनमें जो भी ज्यादा हो, काटकर बाकी रिफण्ड किया जाएगा।

अब गाड़ी प्रस्थान समय से 8 घण्टे से कम समय हो तो टिकट रद्दीकरण पर कोई धनवापसी नही दी जाएगी।

मित्रों, रेल विभाग इस सन्दर्भ में बाक़ायदा एक परिपत्र जारी करेंगी और उसमे यह बदलाव कब से लागू किए जाएंगे यह दर्ज होगा। जहाँतक पता चला है, 01 एप्रिल से 15 एप्रिल के बीच यह बदलाव लागू किए जा सकते है।

रेल प्रशासन का यह मानना है, जल्द रद्दीकरण अवधि के चलते अवैध आरक्षण के गोरखधंदे पर नकैल कसी जा सकती है।

इसके साथ ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम में भी बदलाव किए गए है। लेकिन परिपत्र का इंतज़ार है।

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