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रेल विभाग ने दी दिव्यांग जनों को राहत! डिजिटल प्रमाणपत्र की अर्जी अब स्थानीय रेलवे स्टेशनोंपर जमा की जा सकेगी।

06 दिसम्बर 2023, बुधवार, मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, नवमी, विक्रम संवत 2080

किराया रियायत के लिए रेल प्रशासन ने सभी “दिव्यांग कार्ड” को डिजिटल करना आवश्यक किया तब से दिव्यांग जन बड़ी परेशानी में थे। इन कार्ड की डिजिटल करने की अर्जी और कागजात मण्डल कार्यालय के वाणिज्यिक विभाग में ही जमा करने होते थे। एक एक रेल मण्डल में 7-8 जिले अंतर्भूत होते है तो सोचिए कितने दूर दूर से दिव्यांग जनों को मण्डल के चक्कर लगाने पड़ते थे? उदाहरण के लिए भुसावल मण्डल का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। भुसावल मण्डल के अंतर्गत नौ जिले आते है। नासिक, धुळे, जलगाँव, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुरहानपुर और खण्डवा।

इतने दूर से केवल अर्जी देने मण्डल मुख्यालय में आना यह वैसे भी आम जन को तकलीफ देह होता है, यह तो दिव्यांगों की बात थी। भुसावल रेल मन्डल प्रशासन ने दिव्यांग जनों को इस मामले में बड़ी राहत देने की घोषणा की है। दिव्यांग जन अपने कागजात, अर्जी के साथ “डिजिटलाइजेशन” के लिए, अब स्थानीय PRS या बुकिंग काउंटर पर जमा करा सकते है।

मण्डल प्रशासन इन कागजात एवं अर्जी पर यथायोग्य कार्रवाई और पूर्तता करने के पश्चात सम्बंधित व्यक्ति का डिजिटल कार्ड दिव्यांग के पते पर भेज देगा। उसके लिए उसे मण्डल कार्यालय या जहाँ उसने अपनी अर्जी स्थानीय टिकट बुकिंग ऑफिस, रिजर्वेशन ऑफिस में जमा कराई थी, चक्कर लगाने की आवश्यकता नही रहेगी।

यहाँपर हम उक्त जानकारी का पत्र एवं रियायत कार्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची जोड़ रहे है। दिव्यांग जन उक्त सूची के अनुसार अपने सारे कागजात सेल्फ अटेस्टेड (स्व-साक्षांकित) अर्जी के साथ अपने स्थानीय रेल टिकट बुकिंग/रिजर्वेशन ऑफिस में जमा करवाये।

दिव्यांग जन की किराया रियायत हेतु पात्रता के निकष
डिजिटलाइजेशन हेतु आवश्यक कागजात की सूची
अर्जी का नमूना अंग्रेजी में
अर्जी का नमूना हिंदी में

दिव्यांग जनोंके लिए पात्रता के न्यूनतम निकष पर ध्यान दे। दिव्यांग के अपंगता प्रमाणपत्र पर, शारारिक दृष्टिसे न्यूनतम 40% अपंगता, मानसिक अपंगता न्यूनतम 40%, न्यूनतम 100% अंधत्व और न्यूनतम 100% मूक-बधिर इतनी अपंगता अंकित हो तभी उसे रेल में किराया रियायत मिल सकती है।

उपरोक्त सूचना मध्य रेल, भुसावल मण्डल की है मगर यह योजना भारतीय रेल के सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं मण्डल मुख्यालयों पर भी उपलब्ध हो सकती है। दिव्यांग जनोंसे यह बिनती है, सम्बंधित रेल मण्डल से इसकी जानकारी अवश्य ले और इस तरह की सुविधा उनके मण्डल में ना हो तो उसे जारी करवाने का आग्रह करें।